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पंजाब सरकार ने बेअदबी रोकथाम कानून का संशोधित मसौदा श्री अकाल तख्त साहिब के प्रभारी को सौंपा


देश 29 July 2026
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पंजाब सरकार ने बेअदबी रोकथाम कानून का संशोधित मसौदा श्री अकाल तख्त साहिब के प्रभारी को सौंपा

अमृतसर, 29 जुलाई। पंजाब सरकार ने बेअदबी रोकथाम कानून के विवादित प्रावधानों में संशोधन करके नया मसौदा श्री अकाल तख्त साहिब को सौंप दिया है। विधायक डॉ. इंद्रबीर सिंह निज्जर और डिप्टी कमिश्नर दलविंदरजीत सिंह ने सरकार का पक्ष और संशोधित ड्राफ्ट श्री अकाल तख्त साहिब सचिवालय के प्रभारी बगीचा सिंह को सौंपा।

मीडिया से बातचीत के दौरान डॉ. इंद्रबीर सिंह निज्जर ने कहा कि श्री अकाल तख्त साहिब की ओर से कानून के प्रारूप पर उठाई गई सभी प्रमुख आपत्तियों को संशोधित मसौदे में दूर कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि अब यह मसौदा अध्ययन के लिए श्री अकाल तख्त साहिब सचिवालय के पास है और वहां से मिलने वाले सुझावों या निर्णय के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। डॉ. निज्जर ने बताया कि दस्तावेज सौंपे जाने के समय जत्थेदार साहिब मौजूद नहीं थे।

इससे पहले श्री अकाल तख्त साहिब ने कानून के प्रारूप पर छह प्रमुख आपत्तियां जताई थीं। इनमें "बीड़" की जगह "सरूप" शब्द के प्रयोग, "कस्टोडियन" संबंधी प्रावधान, श्री गुरु ग्रंथ साहिब के सरूपों को यूनिक नंबर देने की व्यवस्था, कस्टोडियन की जिम्मेदारियां तय करने, सजा संबंधी प्रावधानों की स्पष्टता तथा दुर्घटना की स्थिति में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के सरूप को केस प्रॉपर्टी न बनाए जाने संबंधी प्रावधान शामिल थे।

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