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पर्सनैलिटी राइट्स मामला: कंगना रनौत की याचिका पर HC का समन


मनोरंजन 08 October 2026
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पर्सनैलिटी राइट्स मामला: कंगना रनौत की याचिका पर HC का समन

एक्ट्रेस और BJP सांसद कंगना रनौत ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी अधिकारों की सुरक्षा के लिए याचिका दायर की है। उन्होंने अपनी पहचान के कथित अनधिकृत इस्तेमाल और गलत इस्तेमाल के खिलाफ यह कदम उठाया है,

जिसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया गया पोर्नोग्राफिक और अश्लील कंटेंट भी शामिल है। जस्टिस विकास महाजन की सिंगल-जज बेंच ने मामले में समन जारी किया और एक्ट्रेस की ओर से दायर अंतरिम रोक (इंजंक्शन) की अर्जी पर भी नोटिस जारी किया।

सुनवाई के दौरान, रनौत के वकील ने कहा कि वह सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ पोस्ट किए गए पोर्नोग्राफिक और अश्लील कंटेंट से परेशान हैं। हाई कोर्ट ने रनौत के वकील से उन प्रतिवादियों (डिफेंडेंट्स) के नाम देने को कहा जिनके खिलाफ कंटेंट हटाने का आदेश मांगा जा रहा है। कोर्ट ने संकेत दिया कि जानकारी मिलने के बाद अंतरिम रोक की अर्जी पर उचित आदेश पारित किया जा सकता है। कोर्ट ने एक्ट्रेस के वकील को कुछ प्रतिवादियों को कार्यवाही से हटाने के बाद पार्टियों का संशोधित मेमो दाखिल करने का भी निर्देश दिया।

मामले की अगली सुनवाई अब 3 फरवरी, 2027 को होगी। यह घटनाक्रम दिल्ली हाई कोर्ट में पर्सनैलिटी अधिकारों से जुड़े विवादों के बढ़ते मामलों के बीच सामने आया है। इन मामलों में AI-जनरेटेड प्रतिरूपण (impersonation), डीपफेक, नकली एंडोर्समेंट और मशहूर हस्तियों की पहचान के अनधिकृत व्यावसायिक इस्तेमाल के आरोप शामिल हैं।

हाल के महीनों में, पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर, पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर, आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर, अभिनेता अर्जुन कपूर, अल्लू अर्जुन, नागार्जुन, वरुण धवन, काजोल, ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन, गायक जुबिन नौटियाल, फिल्म निर्माता करण जौहर, पॉडकास्टर राज शमानी, कांग्रेस सांसद शशि थरूर और अभिनेता नागा चैतन्य ने अपनी पहचान, रूप-रंग या AI-जनरेटेड नकल के अनधिकृत इस्तेमाल के खिलाफ कोर्ट से सुरक्षा हासिल की है या इसके लिए याचिका दायर की है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस तब्बू की याचिका पर सुनवाई करते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया था। इस आदेश में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनकी पहचान के अनधिकृत इस्तेमाल के खिलाफ उनके पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी अधिकारों की सुरक्षा की मांग की गई थी और कुछ आपत्तिजनक ऑनलाइन कंटेंट को हटाने का निर्देश दिया गया था।


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