अमेरिकी
न्याय विभाग ने गुरुवार को एरिज़ोना, न्यू
मैक्सिको, ओरेगन और वॉशिंगटन के खिलाफ़ मुकदमा
दायर किया। इसमें उन राज्य कानूनों को चुनौती दी गई है जो बिना दस्तावेज़ वाले
छात्रों को राज्य के अंदर की ट्यूशन दर और आर्थिक मदद देते हैं। विभाग का आरोप है
कि ये नीतियां गैर-कानूनी रूप से कुछ ऐसे छात्रों को फायदे देती हैं जिनके पास
कानूनी दस्तावेज़ नहीं हैं,
जबकि उन राज्यों के बाहर रहने वाले
अमेरिकी नागरिकों को ये फायदे नहीं मिलते।
इन शिकायतों में कोर्ट से ऐसे कानूनों
और नियमों को लागू करने से रोकने का आदेश मांगा गया है, जिनके तहत सरकारी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों
को उन छात्रों से कम ट्यूशन फीस लेनी पड़ती है जो राज्य में रहने की शर्तों को
पूरा करते हैं, चाहे उनका इमिग्रेशन स्टेटस कुछ भी हो।
मुकदमों में उन राज्य प्रावधानों को भी चुनौती दी गई है जो बिना दस्तावेज़ वाले
छात्रों को स्कॉलरशिप और दूसरी आर्थिक मदद देते हैं। विभाग ने कहा कि ये कानून
कांग्रेस द्वारा लगाई गई संघीय पाबंदियों के खिलाफ हैं और अमेरिकी नागरिकों के साथ
असंवैधानिक भेदभाव करते हैं।
शुमेट ने कहा, "कॉलेज गैर-कानूनी प्रवासियों को ऐसे फायदे नहीं
दे सकते जो वे अमेरिकी नागरिकों को नहीं देते।" एरिज़ोना के खिलाफ़ शिकायत
में एक रिपोर्ट का हवाला दिया गया है, जिसके
अनुसार राज्य के कानून के तहत हर साल 3,600 से ज़्यादा बिना दस्तावेज़ वाले छात्र राज्य के अंदर की ट्यूशन दर के
लिए योग्य हो सकते हैं। शिकायत के अनुसार, एरिज़ोना
के सरकारी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के डेटा से पता चला है कि ऑटम 2025 सेमेस्टर के दौरान कम से कम 720 बिना दस्तावेज़ वाले छात्रों को राज्य के अंदर
की ट्यूशन दर का लाभ मिला। इस संख्या में एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी के 432 छात्र शामिल थे। न्याय विभाग ने कहा कि
यूनिवर्सिटी में रेजिडेंट और नॉन-रेजिडेंट ट्यूशन फीस के बीच का अंतर लगभग $24,000 था। आरोप है कि बिना कानूनी कागज़ात वाले
छात्रों को उस साल लगभग 10.5
मिलियन डॉलर की कम ट्यूशन फीस का
फ़ायदा मिला। ये आंकड़े और हिसाब-किताब विभाग द्वारा लगाए गए आरोप हैं और अभी तक
अदालत में इनकी जांच नहीं हुई है। विभाग ने कहा कि टेक्सास, केंटकी, ओक्लाहोमा, नेब्रास्का और इलिनोइस से जुड़े ऐसे ही पांच
मुकदमों में अदालत ने ऐसी ही नीतियों पर हमेशा के लिए रोक लगाने का आदेश दिया था।
विभाग ने बताया कि मिनेसोटा, वर्जीनिया, कैलिफ़ोर्निया, न्यू जर्सी,
कंसास, मैसाचुसेट्स,
रोड आइलैंड, मैरीलैंड, कोलोराडो, न्यूयॉर्क, कनेक्टिकट
और वरमोंट के ख़िलाफ़ मामले अभी भी लंबित हैं। ये मुकदमे ट्रंप प्रशासन की उस बड़ी
कोशिश का हिस्सा हैं, जिसका मकसद बिना कानूनी इमिग्रेशन
स्टेटस वाले लोगों के लिए राज्य और स्थानीय स्तर पर मिलने वाले फ़ायदों को सीमित
करना है। जस्टिस डिपार्टमेंट अदालतों से मांग कर रहा है कि वे चुनौती दी गई राज्य
की व्यवस्थाओं को असंवैधानिक घोषित करें और उन्हें लागू करने पर रोक लगाएं। 1996 का एक फ़ेडरल इमिग्रेशन कानून आम तौर पर
राज्यों को बिना कानूनी कागज़ात वाले अप्रवासियों को राज्य में रहने के आधार पर
पोस्ट-सेकेंडरी शिक्षा का फ़ायदा देने से रोकता है, जब तक कि वही फ़ायदा अमेरिकी नागरिकों को भी न मिले, चाहे वे कहीं भी रहते हों। विवाद इस बात पर
केंद्रित रहे हैं कि क्या राज्य की कुछ नीतियां रहने के स्थान पर आधारित हैं या
किसी अलग मानदंड पर। कई राज्यों ने ट्यूशन से जुड़े कानून बनाए हैं जो राज्य के
भीतर के सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने और वहां से ग्रेजुएट होने जैसी ज़रूरतों पर
आधारित हैं। इन नीतियों के समर्थक इन्हें शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के उपाय बताते
हैं, जबकि विरोधी तर्क देते हैं कि ये
फ़ेडरल कानून के ख़िलाफ़ हैं और राज्य के बाहर रहने वाले अमेरिकी नागरिकों के लिए
नुकसानदेह हैं।
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